GST दर में वृद्धि: जाने आज से क्या होगा महंगा?

Rate this post

News Update:– खबर के अनुसार 28-29 जून को चंडीगढ़ में दो दिवसीय 47वीं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) परिषद की एक बैठक हुई थी. उस बैठक में की गई सिफ़ारिशो को 18 जुलाई यानि आज से लागु करने की तैयारी हो गई है.

आज से बहुत से सामग्री में GST दर की वृद्धि हुई है. जिसके वजह से अब जो भी व्यक्ति सामग्री खरीदेंगे उनको सामग्री की दाम में वृ्द्धि देखने को मिलेगी.

उक्त बैठक में जीएसटी परिषद ने आम आदमी द्वारा उपयोग की जाने वाली कई वस्तुओं पर कर की दर बढ़ाने का निर्णय लिया था, साथ ही कई चीजों पर जीएसटी छूट को समाप्त करने का भी निर्णय लिया था. जिसके कारण से कुछ चीजे आज से महंगी और कुछ चीजे आज से सस्ती हो जाएगी.

किन चीजो पर लगेगा GST

आज के बाद इन वस्तुओं पर लगेगा जीएसटी पांच प्रतिशत. जीएसटी अब पैकेज्ड और लेबल वाली मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर, गेहूं और अन्य अनाज पर लगेगा और बक्सों या पैकेटों में और लेबल वाले ( जमे हुए को छोड़कर)। अब तक, इन वस्तुओं को जीएसटी से छूट दी गई थी।

इनके अलावा टेट्रा पैक और बैंक द्वारा चेक जारी करने की सेवा पर 18 प्रतिशत जीएसटी देय होगा। साथ ही एटलस समेत मैप और चार्ट पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।

बजट होटल और इलाज महंगे होंगे

उपभोक्ताओं को अब बाहर जाने पर अतिरिक्त भुगतान करना होगा क्योंकि आज 18 जुलाई 2022 से 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए आईसीयू को छोड़कर 5,000 रुपये से अधिक के किराए वाले कमरों पर पांच प्रतिशत जीएसटी देना होगा। दूसरे शब्दों में, निजी अस्पतालों में प्रवेश आपके लिए महंगा होने वाला है।

स्याही-पेंसिल शार्पनर होंगे महंगे, लग गई इनमे भी GST

अब बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजें भी होंगी महंगी जीएसटी परिषद ने प्रिंटिंग-ड्राइंग स्याही, पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग उत्पादों, चाकू और पेपर कटर पर जीएसटी दर बढ़ाने का फैसला किया है। इन वस्तुओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

सोलर वॉटर हीटर पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा, जबकि पहले 5 फीसदी जीएसटी था। कटे या पॉलिश किए हीरों पर 0.25 फीसदी की जगह 1.5 फीसदी जीएसटी देय होगा।

हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट के नियमों में बदलाव

बागडोगरा से उत्तर पूर्वी राज्यों की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब केवल इकोनॉमी क्लास की यात्रा पर ही मिलेगी। बैटरी के साथ या बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायती 5% जीएसटी को बरकरार रखा गया है।

रोपवे के जरिए माल और यात्रियों के परिवहन पर पहले 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था लेकिन अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि अगर तेल की कीमत भी शामिल कर ली जाए तो ट्रक किराए पर लेना अब सस्ता हो जाएगा। पहले 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

अन्य खबरे